रांची: राजधानी रांची की अदालत ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों मामलों में दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

नर्सिंग छात्रा का शोषण करने वाले बस खलासी को 10 साल की सजा

अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने महादेवी बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की जीएनएम छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी राहुल कुमार उर्फ राहुल यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी संस्थान की बस में सहायक चालक (खलासी) के रूप में कार्यरत था। उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करते हुए शारीरिक शोषण करता रहा। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

बहू से दुष्कर्म करने वाले चचेरे ससुर को भी 10 साल की जेल

दूसरे मामले में अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार (संख्या-2) की अदालत ने मांडर थाना कांड संख्या 101/2021 में आरोपी एतवा केरकेट्टा को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पीड़िता ने अपने चचेरे ससुर एतवा केरकेट्टा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सांगा ने पैरवी की। मामले में पीड़िता के पति, पड़ोसी, चिकित्सक, अनुसंधान अधिकारी सहित कुल सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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