रांची: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी नक्सली राम मोहन सिंह मुंडा को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
2016 से जेल में बंद आरोपी
राम मोहन सिंह मुंडा, जिसे मोचू के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 2016 से जेल में बंद है। उस पर इस चर्चित हत्याकांड में साजिश रचने और हत्या में शामिल होने का आरोप है।
2008 का है मामला
यह मामला बुंडू थाना कांड संख्या 65/2008 से जुड़ा है। इसमें पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
कोर्ट ने साक्ष्यों को माना अहम
अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का मानना है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार मौजूद हैं, जिससे उसे राहत नहीं दी जा सकती।
जांच एजेंसियों के लिए अहम फैसला
इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे मामले में आगे की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया को बल मिलने की उम्मीद है।
