रांची : झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी नवीन केडिया को एसीबी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें इंग्लैंड जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नवीन केडिया ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी मांग खारिज कर दी।
विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दी थी याचिका
जानकारी के मुताबिक नवीन केडिया ने कोर्ट में आवेदन देकर इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपनी यात्रा को जरूरी बताते हुए अदालत से अनुमति देने का आग्रह किया था। मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया।
एसीबी ने अदालत को बताया कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है और जांच अभी जारी है। ऐसे में आरोपी को विदेश यात्रा की अनुमति देना जांच को प्रभावित कर सकता है।
शराब घोटाला मामले में जारी है जांच
नवीन केडिया का नाम झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सामने आया है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की लगातार जांच कर रही हैं। एसीबी पहले से ही कई अहम दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी हुई है।
सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को आशंका है कि विदेश यात्रा की अनुमति मिलने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर अदालत में यात्रा अनुमति का विरोध किया गया।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुनवाई के दौरान नवीन केडिया की ओर से अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि वह तय समय पर वापस लौट आएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
इसके बाद एसीबी कोर्ट ने इंग्लैंड जाने की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद शराब घोटाला मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कई पहलुओं की हो रही जांच
शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि दस्तावेजों और आर्थिक लेनदेन की जांच अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।
