Ranchi : रांची के सुखदेव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के पालन से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेशों के अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए और माना कि यदि कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी या कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।
याचिकाकर्ता से मांगा गया जवाब
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। अब याचिकाकर्ता को अदालत में अपना पक्ष रखते हुए स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कोर्ट की नजर
यह पूरा मामला सुखदेव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अदालत पहले भी संबंधित सरकारी एजेंसियों और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे चुकी है। कोर्ट लगातार इस मामले की निगरानी कर रहा है ताकि आदेशों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
अवमानना नोटिस जारी होने के बाद अब इस मामले को और गंभीर माना जा रहा है। आने वाली सुनवाई में अदालत इस मामले पर आगे महत्वपूर्ण निर्देश दे सकती है।

