रांची: रांची जिले में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अब मतदाता 4 सितंबर तक मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच कर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार और जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है।

मतदाता अपने-अपने बूथ पर जाकर सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम, पता तथा अन्य विवरण जांच सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकता है।

18 वर्ष पूरे करने वाले युवा करा सकते हैं पंजीकरण

निर्वाचन विभाग के अनुसार, 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रपत्र-6 भरकर आवेदन जमा करना होगा।

नाम, पता या बूथ में गलती होने पर करें सुधार

यदि किसी मतदाता का नाम परिवार के अन्य सदस्यों से अलग मतदान केंद्र पर दर्ज हो गया है या नाम, पता अथवा अन्य विवरण में त्रुटि है, तो प्रपत्र-8 के माध्यम से सुधार या मतदान केंद्र परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

वहीं, मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 के तहत आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध

निर्वाचन विभाग ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन संबंधित बीएलओ, एईआरओ, ईआरओ कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय, रांची में जमा किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन और उपायुक्त ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो या नाम दर्ज नहीं हो, तो 4 सितंबर से पहले आवश्यक दावा या आपत्ति दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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