रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड में आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव को जमानत दे दी है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए यह फैसला सुनाया।
शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी निर्धारित की हैं। इसके तहत देवव्रत शाहदेव को 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे और पहचान के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। साथ ही उन्हें ट्रायल के दौरान अदालत में पूरा सहयोग करना अनिवार्य होगा।
बचाव पक्ष ने साजिश का लगाया आरोप
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि आरोपी को साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना था कि प्राथमिकी में देवव्रत शाहदेव का नाम दर्ज नहीं है और अन्य आरोपियों ने भी उनका जिक्र नहीं किया है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पर्याप्त सबूतों की कमी की बात कही।
जमीन विवाद में हुई थी हत्या
गौरतलब है कि 7 जनवरी 2026 को खूंटी के पतराहातू में जमीन विवाद को लेकर पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें देवव्रत शाहदेव भी शामिल थे।
विरोध और बंद का असर
इस घटना के बाद खूंटी और रांची में विरोध प्रदर्शन और बंद का भी असर देखा गया था। मामले ने उस समय काफी तूल पकड़ा था।
निचली अदालत में जारी है सुनवाई
फिलहाल इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी है। जमानत मिलने के बाद अब देवव्रत शाहदेव को कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करना होगा, जबकि अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा।

