रांची: झारखंड सरकार द्वारा लागू की गई ‘झारखंड लॉ ऑफिसर नियमावली-2026’ को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

यह जनहित याचिका यंग लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव वेंकटेश कुमार की ओर से दायर की गई है। मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार और अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत में विशेष मेंशन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

नियमावली को निरस्त करने की मांग

याचिका में राज्य सरकार की झारखंड लॉ ऑफिसर नियमावली-2026 को विभिन्न कानूनी आधारों पर चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि इस नियमावली को असंवैधानिक और विधि विरुद्ध बताते हुए निरस्त किया जाए।

अब इस मामले में 18 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट नियमावली की वैधानिकता और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानूनी बिंदुओं पर विचार करेगा। इस मामले पर कानूनी समुदाय और राज्य सरकार दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।



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