रांची: रांची जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का शुभारंभ उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने किया।

इस योजना के तहत रांची जिले के CBSE, ICSE एवं अन्य मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा-1 में कुल 1176 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह सुविधा बीपीएल परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध होगी।

उपायुक्त ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और रैंडमाइज्ड लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगी। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ (सत्र 2026-27):

  • ऑनलाइन आवेदन शुरू: 16 फरवरी 2026
  • अंतिम तिथि: 15 मार्च 2026
  • दस्तावेज़ सत्यापन: 16 मार्च से 25 मार्च 2026
  • लॉटरी परिणाम: 28 मार्च 2026 (संभावित)
  • प्रथम चरण नामांकन: 31 मार्च से 10 अप्रैल 2026

आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in के माध्यम से किए जाएंगे। अभिभावकों की सहायता के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है।

आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अनिवार्य होगा। गलत या अपूर्ण दस्तावेज मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

जिला प्रशासन ने सभी पात्र अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके।

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