चाईबासा : झारखंड के चाईबासा स्थित विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसकी प्राथमिकी 9 अप्रैल 2024 को दर्ज की गई थी। आरोपी दिलीप गुडिया, निवासी करमपदा, पर आरोप था कि उसने नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पोक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

मामले में पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। घटना सामने आने के बाद किरीबुरू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार

जांच के दौरान पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों सहित कई महत्वपूर्ण प्रमाण जुटाए। सुनवाई के दौरान इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

अदालत का सख्त फैसला

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों में कठोर दंड जरूरी है, ताकि समाज में सख्त संदेश जा सके।

इस फैसले को न्याय व्यवस्था की सख्ती और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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