रांची: झारखंड में संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर सरकारी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 तक चल रहे सभी ऐसे स्कूलों को 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।
समय-सीमा के भीतर करना होगा आवेदन
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी स्कूल संचालकों, प्राचार्यों और प्रबंधन समितियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करना सुनिश्चित करें।
इसके लिए विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
जरूरी जानकारी देना अनिवार्य
आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्कूलों को अपनी आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षकों की संख्या, छात्र नामांकन, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं की पूरी और अद्यतन जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
पोर्टल पर उपलब्ध है मार्गदर्शिका
शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालकों की सुविधा के लिए पोर्टल पर उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध कराया है, जिसे डाउनलोड कर देखा जा सकता है।
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करने या तय मानकों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड शिक्षा अधिकार नियमावली के प्रावधानों के तहत ऐसे स्कूलों को बंद तक किया जा सकता है।

