रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की ओर से दायर अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही धनबाद स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी।

विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराया

खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए अदालत ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत का फैसला उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के अनुरूप है। ऐसे में दोषियों की अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी।

मॉर्निंग वॉक के दौरान हुई थी जज उत्तम आनंद की मौत

यह मामला 28 जुलाई 2021 का है। उस दिन धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और न्यायपालिका से जुड़े एक न्यायाधीश की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई सवाल खड़े किए थे।

सीबीआई जांच में सामने आई साजिश

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई थी। जांच के दौरान लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने दोनों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य से जुड़े विभिन्न आरोपों में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया।

2022 में सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा

धनबाद स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दोनों दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। इसी फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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