रांची (Jharkhand High Court News) – झारखंड हाईकोर्ट ने इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (IDSE) के गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने आरोपी को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर राहत प्रदान की है।

CBI ने रिश्वत लेते हुए किया था गिरफ्तार

CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने 19 मार्च 2024 को रांची स्थित गैरिसन इंजीनियर साहिल रातूसरिया को ₹40,500 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उस समय की गई जब एक ठेकेदार ने शिकायत की कि साहिल रातूसरिया अनुबंध संबंधित काम के बदले रिश्वत मांग रहे हैं।

CBI ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धाराओं में मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के साथ ही डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए गए थे।

अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें हुईं पेश

जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपों से संबंधित साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए और आरोपी को जमानत न देने की अपील की। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि साहिल रातूसरिया जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा इरादा है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने सशर्त जमानत दी।

रांची हाईकोर्ट के निर्देश और अगली कार्यवाही

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। साथ ही मामले की आवश्यक कानूनी कार्यवाही व सुनवाई जारी रहेगी।

CBI अब मामले की आगे की जांच में तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करेगी, जिससे आरोपी की भूमिका पर विस्तृत विचार किया जा सके।

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