झारखंड: राज्य के करीब 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरें जारी कर दी हैं, जिसके तहत बिजली शुल्क में 6.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

नई दरों के अनुसार अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 6.85 रुपये के बजाय 7.40 रुपये चुकाने होंगे। यह नई दरें 1 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होंगी।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग बढ़ोतरी

आयोग के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बिजली दरों में 55 पैसे प्रति यूनिट और ग्रामीण इलाकों में 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल पर पड़ेगा।

प्रस्ताव से कम बढ़ोतरी, किसानों को राहत

बिजली वितरण कंपनी JBVNL ने जहां 59 प्रतिशत तक टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, वहीं आयोग ने इसे घटाकर 6.12 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। इसे उपभोक्ताओं के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है।

कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

मीटर रेंट खत्म, समय पर भुगतान पर छूट

आयोग ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए मीटर रेंट समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, जो उपभोक्ता 5 दिनों के भीतर बिजली बिल का भुगतान करेंगे, उन्हें 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

वितरण व्यवस्था सुधारने पर जोर

आयोग ने बिजली वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। JBVNL द्वारा प्रस्तावित उच्च वितरण हानि को खारिज करते हुए इसे 13 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सरल और पारदर्शी बिलिंग प्रणाली उपलब्ध कराने, हर बिल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जानकारी देने और शिकायतों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह फैसला बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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