रांची: चलती बोलेरो पिकअप वैन में इंटर की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायायुक्त ए.के. मिश्रा की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी एवं बोलेरो चालक दीपक कुमार महतो पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने इससे पहले बीते सप्ताह दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में दूसरा दोषी छोटू उर्फ गुड्डू कुमार चौहान फिलहाल फरार है। अदालत ने उसे भी 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

फरार आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

अदालत ने फरार चल रहे आरोपी छोटू उर्फ गुड्डू कुमार चौहान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को उसे जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। वहीं, मुख्य आरोपी दीपक कुमार महतो पहले से न्यायिक हिरासत में है और अदालत के आदेश के बाद उसे सजा काटने के लिए केंद्रीय कारागार भेजा जाएगा।

10 जनवरी 2019 को हुई थी वारदात

मामला 10 जनवरी 2019 का है। पीड़िता डालटनगंज जाने के लिए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बोलेरो पिकअप वैन के चालक और खलासी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने वाहन में बैठा लिया।

आरोप है कि दोनों आरोपी उसे निर्धारित मार्ग पर ले जाने के बजाय सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसके हाथ-पैर और मुंह बांधकर चलती गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी पीड़िता को गंभीर हालत में सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए।

पीसीआर टीम ने पहुंचाया अस्पताल

सड़क किनारे पड़ी पीड़िता पर गुजर रही पुलिस पीसीआर टीम की नजर पड़ी। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उसकी शिकायत पर रांची के सदर थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

करीब सात वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई है, जबकि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया है।


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