रांची नगर निगम ने शहर के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान पर विशेष छूट देने की घोषणा की है।

नगर निगम की ओर से कहा गया है कि जो लोग 30 जून तक एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करेंगे, उन्हें देय कर राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

निगम ने नागरिकों से समय पर टैक्स जमा कर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य टैक्स संग्रह बढ़ाना और लोगों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है।

समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा लाभ

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि कई लोग अंतिम समय तक टैक्स भुगतान टालते रहते हैं, जिससे राजस्व संग्रह प्रभावित होता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट योजना शुरू की गई है। निगम का मानना है कि इससे अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स जमा करेंगे और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध

नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स भुगतान की व्यवस्था की है।

लोग मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैटबोट, आधिकारिक वेबसाइट, जन सुविधा केंद्र और डोर-टू-डोर कलेक्शन सेवा के जरिए आसानी से होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते हैं।

स्मार्ट रांची ऐप से ऐसे करें भुगतान

मोबाइल ऐप के जरिए भुगतान करने के लिए नागरिकों को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से स्मार्ट रांची ऐप डाउनलोड करना होगा।

ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर होल्डिंग टैक्स विकल्प चुनना होगा। इसके जरिए लोग बकाया राशि देख सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।

व्हाट्सएप चैटबोट से भी जमा होगा टैक्स

रांची नगर निगम ने व्हाट्सएप चैटबोट सेवा भी शुरू की है। इसके लिए लोगों को 8986627070 नंबर सेव कर “Hi” या “जोहार” लिखकर संदेश भेजना होगा।

इसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए होल्डिंग नंबर दर्ज कर बकाया राशि देखी जा सकती है और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के जरिए भुगतान किया जा सकता है। भुगतान के बाद डिजिटल रसीद भी उपलब्ध कराई जाएगी।

वेबसाइट और जन सुविधा केंद्र पर भी सुविधा

नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। नागरिक वेबसाइट पर जाकर होल्डिंग नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज कर भुगतान कर सकते हैं।

इसके अलावा नगर निगम कार्यालय और डोरंडा स्थित जन सुविधा केंद्रों में ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है।

घर-घर जाकर भी हो रहा टैक्स कलेक्शन

नगर निगम की अधिकृत एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के कर संग्राहक भी घर-घर जाकर टैक्स संग्रह कर रहे हैं, ताकि लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

नगर निगम ने नागरिकों से 30 जून से पहले टैक्स जमा कर 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठाने और अंतिम समय की भीड़ से बचने की अपील की है।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version