पटना : बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अहम निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब वेतन का भुगतान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा।
सुबह समय पर पहुंचना होगा अनिवार्य
नए निर्देशों के अनुसार, सभी कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होना होगा। निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, समय से पहले कार्यालय छोड़ने पर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
लंच टाइम निर्धारित
शिक्षा विभाग ने लंच ब्रेक का समय भी तय कर दिया है। अब अधिकारी और कर्मचारी दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच ही भोजन अवकाश ले सकेंगे। इस दौरान भी अनुशासन का पालन अनिवार्य रहेगा।
बिना अनुमति अनुपस्थिति पर सख्ती
नई व्यवस्था में बिना स्वीकृत अवकाश के कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण और रिपोर्टिंग होगी नियमित
निर्देशों के अनुसार, सभी विभागीय प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों का निरीक्षण हर दो सप्ताह में करेंगे। निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर अपर मुख्य सचिव को सौंपना अनिवार्य होगा।
अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर
यदि कोई कर्मचारी देर से आता है या समय से पहले कार्यालय छोड़ता है, तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। बिना अनुमति कार्यालय से बाहर पाए जाने पर भी कार्रवाई होगी।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, अनुशासन और समयपालन को मजबूत करना है।
