रांची: राजधानी रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी और उसके दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति, सास, ससुर और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह फैसला अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। अदालत में प्रस्तुत फोन कॉल रिकॉर्ड, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा।
पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते रची गई थी हत्या की साजिश
यह मामला 3 अप्रैल 2023 का है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पति विजेंद्र राम को अपनी पत्नी ममता देवी के चरित्र पर संदेह था। इसी शक के चलते उसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध करने के तरीके तलाशे और नासिक में रहते हुए अपने माता-पिता और बहन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।
योजना के तहत चारों आरोपियों ने पहले ममता देवी और उनके बड़े बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद घटना का गवाह बने छोटे बेटे की भी गला दबाकर हत्या कर दी गई।
जंगल में ले जाकर जला दिए गए थे शव
हत्या के बाद आरोपियों ने तीनों शवों को ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बगदाद जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। शव करीब 80 प्रतिशत तक जल गए थे, जिससे उनकी पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी।
दहेज प्रताड़ना की शिकायत के बाद खुला मामला
मृतका के पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या की आशंका जताते हुए ठाकुरगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को शवों की पहचान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जुटाए गए साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ।
अदालत के इस फैसले के साथ करीब तीन वर्ष पुराने इस चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में न्यायिक प्रक्रिया अपने महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गई।

