जमशेदपुर : जमशेदपुर जिले के बहुचर्चित चाकुलिया अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने मंगलवार को तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दोषियों में महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू शामिल हैं। अदालत के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि आखिरकार दोषियों को उनके अपराध की सजा मिल गई।

मेले से लौटने के दौरान हुई थी वारदात

यह मामला 8 मई 2023 का है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में लगे मेले से लौट रही थी। इसी दौरान वह एक निर्माणाधीन मकान के पास बैठी थी, तभी बाइक पर सवार तीनों आरोपी वहां पहुंचे।

आरोप था कि आरोपियों ने पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती का अपहरण कर उसे जबरन अपने साथ ले गए।

नदी किनारे ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म

प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता को नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को गांव के बाहरी इलाके में छोड़कर फरार हो गए थे।

घटना के अगले दिन Chakulia Police Station में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत में पेश हुए वैज्ञानिक साक्ष्य

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए। अदालत ने 5 मई को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई।

इस फैसले को संवेदनशील मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

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