रांची: झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए शिशु देखभाल अवकाश के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस संशोधन के तहत अब कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के दौरान वेतन भुगतान की नई व्यवस्था लागू की गई है।
पहले 365 दिन पूरा वेतन
नए प्रावधान के अनुसार, कर्मचारियों को शिशु देखभाल अवकाश के पहले 365 दिनों तक 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा। इसके बाद अगले 365 दिनों के लिए 80 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान किया गया है।
यह संशोधन झारखंड कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
सेवा संहिता में जोड़ा गया नया प्रावधान
सरकार ने झारखंड सेवा संहिता 2000 के नियम 220 (क) में संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है। इससे पहले 14 मार्च 2024 को महिला कर्मचारियों और पात्र एकल पुरुष कर्मचारियों को दो बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिनों का अवकाश देने का प्रावधान किया गया था।
किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ
नए नियमों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, पालन-पोषण, शिक्षा, बीमारी या विशेष आवश्यकता की स्थिति में कर्मचारी इस अवकाश का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्र सरकार के अनुरूप फैसला
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियमों के अनुरूप लिया गया है।
कर्मचारियों को राहत
सरकारी कर्मचारियों के बीच इस फैसले को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। इससे बच्चों की देखभाल के दौरान आर्थिक दबाव कम होगा और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
