रांची में मॉनिटर लिजार्ड के अंगों की कथित तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को रांची सिविल कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा रांची में भाजपा से जुड़े नेता माने जाते हैं। इसके अलावा वह कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर काफी चर्चा हुई थी।
मॉनिटर लिजार्ड अंग तस्करी का था आरोप
चुन्नू मिश्रा और उनके बेटे पर मॉनिटर लिजार्ड के अंगों की कथित तस्करी से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई थी। जांच एजेंसियों ने आरोपों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया था। मामले के सामने आने के बाद वन्यजीव संरक्षण कानून और अवैध वन्यजीव तस्करी को लेकर भी बहस तेज हो गई थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा
चुन्नू मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। अब जमानत मिलने के बाद एक बार फिर इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही हैं।

