रांची: बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाला (लैंड स्कैम) मामले में जेल में बंद आरोपी प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया।

हाई कोर्ट ने ईडी को दिया जवाब दाखिल करने का समय

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को निर्धारित की है।

ईडी और बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता

ईडी की ओर से अधिवक्ता ए.के. दास और सौरव कुमार ने पक्ष रखा, जबकि प्रार्थी प्रदीप बागची की ओर से अधिवक्ता अजय शाह ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि प्रदीप बागची करीब दो साल से जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत प्रदान की जानी चाहिए।

लैंड स्कैम मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मो. सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

ईडी ने दर्ज किया है ईसीआईआर 1/2023

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया था और जांच के बाद कई प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदीप बागची पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन सौदे में संलिप्त रहने का आरोप है।

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