जमशेदपुर: बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुई चाकूबाजी और करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने आशंका जताई है कि घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम और जुलूस निकाले जा सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
इन छह थाना क्षेत्रों में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
धारा 163 के तहत निम्नलिखित थाना क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू किया गया है—
- साकची
- बिष्टुपुर
- सोनारी
- कदमा
- एमजीएम
- मानगो
इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान कई गतिविधियों पर रोक रहेगी।
- किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव और पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी।
- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा तथा अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
- बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- शांति भंग करने या उपद्रव की आशंका वाले उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
इन लोगों को मिलेगी छूट
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

