रांची: नर्सिंग की एक छात्रा से दुष्कर्म कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी राहुल यादव को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषसिद्धि के बाद सुनाई गई सजा
यह फैसला अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सुनाया। इससे पहले 25 जुलाई को कोर्ट ने राहुल यादव को मामले में दोषी ठहराया था। सजा निर्धारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा शोषण
पुलिस के अनुसार, मामला वर्ष 2024 में लोअर बाजार थाना में दर्ज किया गया था। आरोप है कि राहुल यादव ने पहले नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। इसी धमकी के जरिए वह लंबे समय तक पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा।
पीड़िता की शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर लोअर बाजार थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कांड संख्या 78/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस जांच और न्यायालय में चले ट्रायल के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

