Ranchi : झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्षों बाद पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम यानी पेसा कानून को झारखंड कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर झामुमो के युवा नेता अविनाश देव ने प्रसन्नता व्यक्त की है. उन्होंने इसे आदिवासी और जनजातीय समाज की वर्षों पुरानी मांगों की पूर्ति बताते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय करार दिया.
अविनाश देव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेसा कानून को मंजूरी देकर आदिवासी समाज को क्रिसमस और नए साल की बड़ी सौगात दी है. यह फैसला झारखंड के जनजातीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
उन्होंने बताया कि पेसा कानून राज्य के 16 जिलों में पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, जबकि पलामू जिला आंशिक रूप से इसके दायरे में आएगा. इस कानून के लागू होने से आदिवासी समाज सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त होगा.
अविनाश देव ने कहा कि पेसा कानून से ग्राम सभाओं और पंचायतों को जल, जंगल, जमीन, लघु वनोपज और खनिज संसाधनों से जुड़े मामलों में अधिकार और स्वायत्तता मिलेगी. इससे स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होगी और जनजातीय समुदाय अपने संसाधनों पर स्वयं नियंत्रण स्थापित कर सकेगा.
पेसा कानून की मंजूरी पर खुशी जताते हुए अविनाश देव ने झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी.

