Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार बहाली को लेकर एक अहम निर्णय सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का उसी विशेष “बीट” (कार्यक्षेत्र) का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. यह फैसला राज्य में चौकीदार बहाली की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है.

यह मामला गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार राय से जुड़ा है. पवन कुमार राय ने चौकीदार पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि वे संबंधित बीट क्षेत्र के निवासी नहीं हैं. इस निर्णय को चुनौती देते हुए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि चौकीदार बहाली के नियमों में बीट विशेष का निवासी होना अनिवार्य शर्त नहीं है. इस आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करना उचित नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने प्रशासन के फैसले को गलत ठहराते हुए राहत दी.

हाईकोर्ट के इस निर्णय से राज्यभर के उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके आवेदन केवल बीट क्षेत्र की बाध्यता के कारण खारिज कर दिए गए थे. अब जिला स्तर पर होने वाली चौकीदार नियुक्तियों में आसपास के क्षेत्रों के योग्य अभ्यर्थियों को भी अवसर मिल सकेगा.

इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने की. माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद राज्य में चौकीदार बहाली की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यापक होगी.

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