Ranchi/Delhi : आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी कार्यकाल के दौरान वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े मामले में प्रमुख आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने FIR 11/2025 में विनय सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान की है.
विनय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया.
उल्लेखनीय है कि ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की कांड संख्या 11/2025 में नामजद आरोपी हैं. एसीबी के अनुसार, जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह विनय सिंह और उनकी पत्नी के नाम पर है.
यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल, थाना नंबर 252 क्षेत्र में स्थित है. इसमें खाता नंबर 95 के प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 कुल 28 डिसमिल तथा खाता नंबर 73 के प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल शामिल है. यह भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा, हल्का 11 में स्थित बताई गई है.
एसीबी के अनुसार, उक्त भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी का दखल-कब्जा है और वर्तमान में वहां नेक्सजेन कंपनी का शोरूम संचालित हो रहा है. मामले में आगे की सुनवाई और जांच जारी रहेगी.
