रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के गौतम ग्रीन सिटी आवासीय परियोजना से जुड़े फ्लैटों की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने रांची के जिला नीलाम पदाधिकारी द्वारा जारी उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसके तहत परियोजना के कुछ फ्लैटों और एक डुप्लेक्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। गौतम ग्रीन सिटी के निवासी सुधीर मिश्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परियोजना के संचालक पवन सिंह और HUDCO से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी किया है।
खरीदारों से जानकारी छिपाने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिल्डर पवन सिंह ने फ्लैट खरीदारों को जानकारी दिए बिना गौतम ग्रीन सिटी की जमीन गिरवी रखकर HUDCO से ऋण लिया था। बाद में ऋण का भुगतान नहीं होने पर जिला नीलाम पदाधिकारी ने बिल्डर को डिफॉल्टर घोषित कर दिया।
इसके बाद HUDCO ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। वहां बिल्डर ने पांच फ्लैट और एक डुप्लेक्स बेचकर बकाया राशि चुकाने का प्रस्ताव दिया था।
खरीदारों से राशि लेने के बावजूद नहीं चुकाया ऋण
याचिकाकर्ता का कहना है कि बिल्डर ने संबंधित फ्लैट खरीदारों से पूरी राशि वसूल ली, लेकिन वह रकम HUDCO को जमा नहीं कराई। इसके कारण खरीदारों की संपत्तियों को सील करने और उनकी नीलामी की स्थिति उत्पन्न हो गई।
अगली सुनवाई तक नीलामी पर रोक
सभी पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जिला नीलाम पदाधिकारी के नीलामी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही बिल्डर और HUDCO को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

