पटना: चर्चित शिक्षक और शिक्षण संस्थान संचालक खान सर को आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद खान सर को अंतरिम राहत मिल गई है।
कोर्ट ने दिया ‘नो कोअर्सिव एक्शन’ का आदेश
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना सिविल कोर्ट ने खान सर के पक्ष में ‘नो कोअर्सिव एक्शन’ का आदेश जारी किया। इसका अर्थ है कि अगली सुनवाई या अदालत के अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अदालत के इस फैसले को खान सर के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। उनकी ओर से सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया गया था।
पुलिस से मांगी गई केस डायरी
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि मामले से संबंधित केस डायरी और खान सर का आपराधिक इतिहास अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जून को करेगी।
गौरतलब है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग संस्थान तक भी पहुंची थी, लेकिन उस दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका था।
याचिका में आरोपों को बताया निराधार
अग्रिम जमानत याचिका में खान सर ने कहा है कि फायरिंग की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से संरक्षण देने की मांग की थी।
इस मामले में खान सर के अलावा कथित रूप से फायरिंग में शामिल उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की ओर से भी जमानत याचिका दायर की गई है।
वकील ने क्या कहा?
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।
वकील के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक है और वे स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। वहीं उनके दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर 10 जून को सुनवाई निर्धारित की गई है।
30 जून को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले में सभी की नजर 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। अदालत में पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

