रांची/गोड्डा – सूर्या हांसदा केस (Surya Hansda Case) में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्ती दिखाते हुए गोड्डा जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। आयोग ने गोड्डा डीसी और एसपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 के तहत की गई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

सूत्रों के अनुसार, आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में मामले पर सुनवाई हुई। आयोग ने दर्ज शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई शुरू की। शिकायत पर गंभीर रुख अपनाते हुए आयोग ने संबंधित अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी मांगी है।

आजसू की पहल पर हुई कार्रवाई

इस मामले को लेकर आजसू पार्टी (AJSU) के केंद्रीय महासचिव संजय मेहता ने 20 अगस्त को आयोग में आवेदन दाखिल किया था। उसके बाद 27 अगस्त को मामला दर्ज किया गया और 29 अगस्त को आयोग ने विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश अपने जांच महानिदेशक को दिया। इसके पश्चात् 2 सितंबर को गोड्डा डीसी और एसपी को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया।

आयोग ने उठाए गंभीर सवाल

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गोड्डा पुलिस को मुठभेड़ की जानकारी समय पर क्यों नहीं दी गई, इसका स्पष्टीकरण भी रिपोर्ट में शामिल करना होगा। इस निर्देश से मामले की जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद

आयोग की कड़ी कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की नई उम्मीद जगी है। संजय मेहता ने कहा कि यह लड़ाई सच और न्याय की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी-मूलवासी समुदाय पर गोली चलाना पुलिसिया बर्बरता का संकेत है और अब आयोग की निगरानी में इस मामले में सच्चाई सामने आनी जरूरी है।

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