RANCHI (JHARKHAND): रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस के चल रहे विवाह भवनों और बैंक्वेट हॉल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में वार्ड संख्या 3 के एदलहातू क्षेत्र में संचालित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को नियमानुसार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम की बाजार शाखा की टीम ने हॉल परिसर में नोटिस चस्पा कर यह स्पष्ट कर दिया कि आगे इस हॉल का संचालन गैरकानूनी माना जाएगा।
बिना लाइसेंस के संचालन पर Jharkhand Municipal Act के तहत कार्रवाई
नगर निगम ने यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के उल्लंघन के आधार पर की है। निगम अधिकारियों ने बताया कि धारा 466 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नोटिस जारी किया गया है। नियमों की अवहेलना पर संबंधित बैंक्वेट को अगले सप्ताह तक सील कर दिया जाएगा।
Ranchi Nagar Nigam ने पहले भी दिया था लाइसेंस लेने का निर्देश
नगर निगम के अनुसार, आनंद मंगलम बैंक्वेट के संचालक को पूर्व में भी लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन संचालक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Bankquet Hall, Lodge, Dharmshala और Hostel के लिए लाइसेंस अनिवार्य
नगर निगम के अपर प्रशासक ने साफ तौर पर कहा है कि रांची शहरी क्षेत्र में चल रहे सभी बैंक्वेट हॉल, धर्मशाला, लॉज और हॉस्टल को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस दिशा में निगम द्वारा नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Ranchi News में नगर निगम की सख्ती, सभी संचालकों को चेतावनी
नगर निगम की इस कार्रवाई को शहरी प्रशासनिक नियमों की पुनः स्थापना के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि अन्य अवैध रूप से संचालित भवनों और हॉल्स की पहचान कर जल्द ही उन पर भी सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।