रांची (Jharkhand): झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अधिकारियों की विदेश यात्रा पर नई सख्ती लागू कर दी है। अब डॉक्टर निजी खर्च पर विदेश जाना चाहें तो भी उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह निर्देश झारखंड के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह द्वारा सभी प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को भेजा गया है।
डॉक्टरों की विदेश यात्रा पर रोक क्यों लगी?
स्वास्थ्य विभाग को मिली शिकायतों के अनुसार, कई सरकारी डॉक्टर बिना सूचना विदेश चले जाते हैं, जिससे चिकित्सा सेवाएं बाधित होती हैं। मेडिकल कॉलेजों में पठन-पाठन प्रभावित होता है और मरीजों को इलाज में दिक्कत होती है। विभाग ने पाया कि कुछ वरिष्ठ और विशेषज्ञ डॉक्टर लम्बे समय तक अनुपस्थित रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा पर गंभीर असर पड़ता है।
डॉक्टरों के लिए विदेश यात्रा के नए दिशा-निर्देश
- 30 दिन पूर्व आवेदन अनिवार्य: किसी भी विदेश यात्रा से पहले डॉक्टर को कम-से-कम 30 दिन पहले आवेदन देना होगा।
- शपथ पत्र आवश्यक: साथ में एक शपथ पत्र भी देना होगा कि यात्रा निजी है और वापसी की तिथि तय है।
- अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते: बिना स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- सभी शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक डॉक्टर होंगे शामिल: यह नियम सरकारी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, इटकी आरोग्यशाला, सभी सिविल सर्जनों और निदेशक-उपनिदेशकों पर लागू होगा।
निजी कारणों से विदेश जाने पर भी स्वीकृति जरूरी
डॉक्टर यदि प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार या निजी यात्रा के उद्देश्य से भी विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। अब सिर्फ सरकारी खर्च पर नहीं, बल्कि निजी यात्रा पर भी यह नियम प्रभावी रहेगा।
त्यागपत्र देकर विदेश चले जाने वालों पर सख्ती
स्वास्थ्य विभाग ने उन डॉक्टरों पर भी आपत्ति जताई है जो त्यागपत्र देकर चुपचाप विदेश चले जाते हैं। इससे प्रशासन को भी जानकारी नहीं रहती और व्यवस्था बाधित होती है। विभाग ने इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए कड़ा ऐतराज जताया है।
सभी मेडिकल संस्थानों को भेजा गया पत्र
यह आदेश झारखंड के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा सेवाओं के निदेशकों, क्षेत्रीय उपनिदेशकों, इटकी आरोग्यशाला के अधीक्षक और सभी सिविल सर्जनों को भेजा गया है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि नियम सभी संस्थानों में समान रूप से लागू हो।