रांची: झारखंड में होमगार्ड बहाली के लिए गृह विभाग ने नियमावली-2014 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें पास होने के लिए न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा राज्यभर में आयोजित की जाएगी और इसे लेकर नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदंड
होमगार्ड पद के लिए शहरी क्षेत्रों में सरकारी सेवकों का नामांकन कुल रिक्तियों का 10% तक ही किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अपने कार्यालय प्रधान से जमा करना होगा। इसके अलावा, शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को उस जिले या शहर का निवासी होना चाहिए या वहां कार्यरत होना चाहिए।
वहीं, ग्रामीण गृह रक्षक पद के लिए अभ्यर्थी को उसी प्रखंड और गांव का निवासी होना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के तहत अभ्यर्थियों को कम से कम सातवीं कक्षा पास होना चाहिए।
अतिरिक्त अंक की व्यवस्था
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों में पुरस्कृत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। यह कदम खेलों के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए है।
चयन प्रक्रिया
जिला चयन समिति, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे, गृह रक्षकों का चयन करेगी। समिति में जिला समादेष्टा, एसपी और डीसी भी शामिल होंगे। प्रत्येक जिले में 50 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिला आरक्षण के तहत 5% पद तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
नामांकन आदेश
गृह रक्षकों के नामांकन का आदेश जिले के उपायुक्त द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी किया जाएगा।