Ranchi : हजारीबाग में वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन के मामले में प्रमुख आरोपी के रूप में नामित आईएएस विनय चौबे की पत्नी स्निग्धा सिंह को फिलहाल अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एसीबी से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की

न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा, जबकि स्निग्धा सिंह की ओर से अधिवक्ता नीलेश अग्रवाल ने बहस प्रस्तुत की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि 3 दिसंबर निर्धारित की है।

केस में दोनों नामजद, एसीबी की कांड संख्या 11/2025

यह मामला एसीबी की कांड संख्या 11/2025 से जुड़ा है, जिसमें ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह दोनों नामजद आरोपी हैं। एसीबी के अनुसार, प्राथमिकी में जिस भूमि का उल्लेख है, वह दोनों के नाम पर दर्ज है और लंबे समय से उनके कब्जे में है।

विवादित भूमि का विवरण

मामला हजारीबाग सदर अंचल के थाना नंबर 252 से संबंधित है।
– खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 का कुल रकबा 28 डिसमिल
– खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल

ये सभी भूमि बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित हैं। एसीबी के अनुसार, इसी भूमि पर वर्तमान में नेक्सजेन का शोरूम संचालित है, जहां विनय सिंह और स्निग्धा सिंह का दखल बताया गया है।

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