रांची: रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है, जिसमें उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें चुनावी कार्यों से अलग रखने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट का आदेश और उसके बाद की कार्रवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया था और उन्हें चुनावी कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान रांची DC के पद से हटा दिया गया था, और उनकी जगह वरुण रंजन को नियुक्त किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद भजंत्री को पुनः रांची उपायुक्त बना दिया।
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