रांची: बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद-बिक्री घोटाले में आरोपी मो सद्दाम हुसैन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने ईडी को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वह इस मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करें। अगली सुनवाई 3 जनवरी 2025 को होगी।
पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की थी जमानत अर्जी
इससे पहले पीएमएलए (प्रवर्तन धन शोधन अधिनियम) कोर्ट ने सद्दाम हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की।
घोटाले से जुड़े अन्य आरोपित
इस मामले में ईडी ने सीआर 1/2023 दर्ज किया है, जो बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में सद्दाम हुसैन, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी मो अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
पुलिस केस
सेना की जमीन खरीद-बिक्री के मामले में बरियातू थाना में सद्दाम हुसैन, अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141 /2022 दर्ज किया गया था।