रांची: झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए लागू की गई मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था अब समाप्त होने जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी आदेश के अनुसार, 29 जून 2026 से राज्य के सभी सिविल कोर्ट फिर से अपने नियमित समय पर संचालित होंगे।
29 जून से लागू होगा नया समय
नए आदेश के मुताबिक, झारखंड के सभी सिविल कोर्ट सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक संचालित होंगे। इसी निर्धारित समय के दौरान सभी न्यायिक कार्यवाही और अदालतों से जुड़े अन्य कार्य संपन्न किए जाएंगे।
भोजन अवकाश का रहेगा प्रावधान
सिविल कोर्ट नियमावली के अनुसार, न्यायाधीशों को दोपहर करीब 1:30 बजे आधे घंटे या उससे कम समय का भोजन अवकाश लेने की अनुमति होगी। इसके बाद नियमित रूप से न्यायिक कार्य जारी रहेंगे।
गर्मी के कारण लागू हुई थी मॉर्निंग कोर्ट
गौरतलब है कि राज्य में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए 6 अप्रैल 2026 से सभी सिविल कोर्टों में मॉर्निंग कोर्ट व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत अदालतों का संचालन सुबह के समय किया जा रहा था, ताकि न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को गर्मी से राहत मिल सके।
हाईकोर्ट के निर्देश पर सामान्य व्यवस्था बहाल
अब मौसम में बदलाव और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य की सभी सिविल अदालतों में नियमित डे सिटिंग व्यवस्था फिर से लागू की जा रही है। इससे न्यायालयों का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार किया जाएगा।

