रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू की है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर के पांच परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश 14 जून को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा।
200 मीटर दायरे में जमावड़े पर रोक
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संबंधित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रमों में शामिल व्यक्ति तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों और हथियारों पर प्रतिबंध
परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी।
सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।
धरना, प्रदर्शन और सभा पर भी रोक
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की आमसभा, धरना, प्रदर्शन या बैठक आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अभ्यर्थियों को शांत और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
कदाचार रोकने के लिए विशेष निगरानी
जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
अधिकारियों ने अभ्यर्थियों और आम नागरिकों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने तथा परीक्षा के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की है।

