धनबाद : धनबाद के चर्चित करोड़ों रुपये की ठगी मामले में आरोपी संजय अग्रवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने संजय अग्रवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
पहले बैंक मोड़ मामले में हुई थी गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, संजय अग्रवाल को पहले बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद गोबिंदपुर थाना क्षेत्र में दर्ज दूसरे मामले में उन्हें रिमांड पर लेकर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
राखी अग्रवाल को पहले मिल चुकी है जमानत
इसी मामले में इससे पहले राखी अग्रवाल को अदालत से जमानत मिल चुकी थी। हालांकि संजय अग्रवाल और सचिन अग्रवाल अब तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। अदालत के ताजा आदेश के बाद संजय अग्रवाल को राहत मिल गई है।
व्यापारिक साझेदारी के नाम पर ठगी का आरोप
पुलिस के अनुसार, मामला करोड़ों रुपये की ठगी और गबन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि व्यापारिक साझेदारी के नाम पर कई लोगों से बड़ी रकम ली गई और बाद में धोखाधड़ी की गई। मामले में कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।
जांच अभी जारी
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। वहीं सह-अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की संभावना है।

