रांची/हजारीबाग: झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जुड़े बहुचर्चित सेवायत भूमि घोटाला मामले में जमानत याचिका पर हजारीबाग एसीबी कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। हालांकि, एसीबी की ओर से केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जा सकी, जिसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर 2025 तय की है।

सेवायत भूमि घोटाला मामले में IAS विनय चौबे पर आरोप

हजारीबाग डीसी के तौर पर तैनाती के दौरान विनय चौबे पर सेवायत भूमि घोटाला करने का आरोप है। इस मामले में इसी महीने प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस प्रकरण से जुड़ी कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। आरोप है कि चौबे की कार्यशैली में अनियमितताएं पाई गईं, जिससे सरकारी भूमि का दुरुपयोग हुआ।

कोर्ट में हुई जमानत याचिका पर बहस

गुरुवार को हुई सुनवाई में विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने पक्ष रखा। वहीं, एसीबी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने दलीलें पेश कीं। अदालत में केस डायरी उपलब्ध नहीं होने के कारण जमानत याचिका पर फैसला टल गया और अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित की गई।

शराब घोटाला मामले में भी आरोपी रह चुके हैं विनय चौबे

इससे पहले विनय चौबे का नाम झारखंड शराब घोटाला मामले में भी सामने आया था। उस मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने से उन्हें राहत मिली थी और अदालत से जमानत मिल गई थी। अब एक बार फिर वे भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले के मामले में कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

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