रांची (झारखंड)। रांची नगर निगम ने सभी व्यवसायियों को सख्त चेतावनी दी है कि अब बिना ट्रेड लाइसेंस के कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य व्यवसाय संचालित नहीं कर सकेगा। निगम ने यह निर्णय राजस्व व नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया है।

बिना लाइसेंस कारोबार मान्य नहीं

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि घटनाओं में मान्यता और किटा‑बीलाई जैसे छोटे स्तर के व्यवसायों को भी आवश्यक ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 12 हज़ार व्यवसायियों ने लाइसेंस प्राप्त किया है, लेकिन हजारों अभी भी बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं ।

वार्डवार सर्वे और नोटिस अभियान

नगर निगम अब विशेष अभियान शुरू कर रहा है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में सर्वेक्षण कर उन इलाकों की पहचान की जाएगी जहाँ व्यवसाय बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। निगम की टीमें लाइसेंस न होने पर तीन दिनों में नोटिस जारी करेंगी, उसके बाद जुर्माना और दुकान सीलिंग की कार्रवाई होगी ।

घरेलू भवनों का व्यवसायिक उपयोग

सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि घरेलू भवनों में व्यावसायिक गतिविधि करने वालों पर भी कार्रवाई शुरू होगी। इन मामलों में कमर्शियल टैक्स देय होगा और लाइसेंस अनिवार्य होगा, ताकि कमर्शियल टैक्स में छेड़छाड़ और अनियमित व्यवसाय रोके जा सकें ।

सीलिंग, पहचान और पब्लिक सुविधा

नगर निगम ने घोषणा की है कि बिना लाइसेंस के व्यवसायों को सील कर दिया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही निगम ने ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग काउंटर खोलने के साथ सिटी मैनेजर और ज़ोनल अफसरों को निगरानी के निर्देश दिए हैं, ताकि लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

व्यापारियों के लिए निर्देश

निगम ने व्यापारियों से अपील की है कि वे समय रहते लाइसेंस प्राप्त कर लें, ताकि जुर्माना और व्यापार अवरोध से बच सकें। इसके तहत:

  • लाइसेंस का ऑनलाइन या ऑफ़लाइन आवेदन करें
  • वार्षिक नवीनीकरण सुनिश्चित करें, ताकि लाइसेंस वैध रहे

पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि

यह अभियान नगर निगम के राजस्व संग्रह और नियामक नियंत्रण को सुदृढ़ करेगा। साथ ही, व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता, और राजधानी की आर्थिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाएगा।

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