Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में हुई सुनवाई में भैरव सिंह की ओर से अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने जमानत की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसके विरोध में दलील दी।

भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई

भैरव सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को बिना ठोस आधार के आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि भैरव सिंह को बेल दी जाए, ताकि वह अपनी कानूनी प्रक्रिया में भाग ले सकें।

अभियोजन पक्ष की दलील और मुकदमों का हवाला

सूचक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अदालत में बताया कि भैरव सिंह के खिलाफ रांची के कई थानों में विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। जिस मामले में भैरव सिंह गिरफ्तार हुए हैं, उसमें उनकी भूमिका स्पष्ट है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

कोर्ट का फैसला और जमानत खारिज

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का यह निर्णय उस पर दर्ज मामलों के गंभीरता और कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

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