रांची। राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी KCC बिल्डकॉन से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार कुख्यात शूटर शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद आरोपी को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर बेल प्रदान की गई।
KCC बिल्डकॉन कंपनी से रंगदारी मांगने का आरोप
शिव शर्मा पर आरोप है कि उसने रातू रोड फ्लाईओवर परियोजना से जुड़ी निर्माण कंपनी KCC बिल्डकॉन के अधिकारी से रंगदारी मांगी थी। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने कंपनी अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी थी और ‘सेटलमेंट’ के नाम पर कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत हिस्सा बतौर रंगदारी देने की मांग की थी।
ATS ने दर्ज किया मामला
इस घटना को लेकर सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS Jharkhand) ने इसे टेकओवर कर लिया और कांड संख्या 03/2024 दर्ज की। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने फ्लाईओवर कंपनी के अधिकारी को लगातार धमकी देकर रंगदारी वसूलने का प्रयास किया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई और बेल का आदेश
शिव शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पैरवी की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके भरने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी मामले की जांच और ट्रायल के दौरान सहयोग करेगा।
कई जिलों में दर्ज हैं आपराधिक मामले
कुख्यात शूटर शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र पर झारखंड के कई जिलों—रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू समेत अन्य स्थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह रंगदारी, धमकी, मारपीट और शूटर गैंग से जुड़े कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है।
