रांची : झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी नवीन केडिया को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता जेनिया धार ने पक्ष रखा।
निम्न गुणवत्ता वाली शराब आपूर्ति का मामला
यह मामला राज्य की पूर्व उत्पाद नीति के दौरान निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति से जुड़ा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं, जिसमें नवीन केडिया का नाम भी सामने आया था।
गिरफ्तारी और कानूनी घटनाक्रम
नवीन केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी। शर्तों के अनुसार उन्हें 12 जनवरी तक एसीबी रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना था, लेकिन उन्होंने तय समय पर सरेंडर नहीं किया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति हुई थी खारिज
आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने संबंधित नियमों के तहत अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद 12 मार्च 2026 को उन्हें रांची से पुनः गिरफ्तार किया गया।
जमानत से मामले में नया मोड़
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई में इस केस से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी बहस तेज हो सकती है।

