रांची: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में जारी है। आज हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले में ट्रायल की स्थिति पर जानकारी देने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में जमानत याचिका खारिज
इससे पहले, रांची की विशेष अदालत ने 26 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) से जुड़े इस मामले में पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
क्या है मामला?
प्रवर्तन निदेशालय ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में पूजा सिंघल के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के घर और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई थी।
इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, ईडी को भारी मात्रा में संपत्ति और अन्य निवेशों से जुड़ी अहम जानकारियां मिलीं।
अगला कदम
झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से ट्रायल की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, इस मामले की स्थिति को लेकर ईडी 13 दिसंबर को जानकारी प्रस्तुत करेगा।
मामला क्यों है अहम?
पूजा सिंघल झारखंड कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और यह मामला भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। उनके खिलाफ कार्रवाई झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।