रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने 4348 किलो डोडा के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रदीप उर्फ चांद कुमार को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद बेल की मंजूरी दी गई।
झारखंड हाईकोर्ट का फैसला और बेल की शर्तें
कोर्ट ने आरोपी को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत दी है। मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पैरवी की।
4348 किलो डोडा के साथ गिरफ्तारी
एनसीबी (Narcotics Control Bureau) ने प्रदीप उर्फ चांद को 23 नवंबर 2024 को रांची के रामपुर इलाके से गिरफ्तार किया था। उस समय उसके पास से 4348 किलो डोडा बरामद किया गया था। बताया गया था कि बरामद मादक पदार्थ तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था।
नशा तस्करी के मामले में बड़ी जब्ती
यह बरामदगी झारखंड में हाल के वर्षों में सबसे बड़ी डोडा जब्ती मानी जा रही है। मामले को लेकर एनसीबी ने विस्तृत जांच की थी और आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद अगली प्रक्रिया
बेल मिलने के बाद प्रदीप उर्फ चांद को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई दी जाएगी। हालांकि, मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी और अदालत में आरोपी को नियमित रूप से उपस्थित होना होगा।
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