रांची : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सोमवार को निशि पांडेय (Nishi Pandey) को जमानत की राहत प्रदान की। जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में निशि पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की पैरवी अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने की। कोर्ट ने बीस-बीस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत (Bail Granted) देने का आदेश दिया।
झारखंड हाईकोर्ट का फैसला और जमानत की शर्तें
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निशि पांडेय को जमानत (Nishi Pandey Bail News) तभी मिलेगी जब वह बीस-बीस हजार रुपये के निजी मुचलके भरेंगी। यह राहत उन्हें भरत पांडेय और दीपक साव गैंगवार मामले (Bharat Pandey Deepak Saw Gangwar Case) में दी गई है।
भरत पांडेय और दीपक साव हत्याकांड का मामला
जनवरी माह में भरत पांडेय और दीपक साव की हत्या (Bharat Pandey Murder Case, Deepak Saw Murder Case) हुई थी। इस घटना के बाद भरत पांडेय के पिता की ओर से दर्ज कराए गए आवेदन पर पुलिस ने कई आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इन आरोपितों में विकास तिवारी, निशि पांडेय, आकाश तिवारी, विकास साव, अमित साव, सुभाष सिंह उर्फ बाघा सिंह, अनिल यादव, सुनील धोबी, बबलू ठाकुर, संदीप ठाकुर और निशांत सिंह के नाम शामिल थे। इसी केस में निशि पांडेय की गिरफ्तारी हुई थी।
केस से जुड़े अन्य आरोपी और जांच की स्थिति
रामगढ़ पतरातू (Ramgarh Patratu Case) में दर्ज इस मुकदमे की जांच अब भी जारी है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पक्ष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। निशि पांडेय के साथ अन्य आरोपितों पर भी गैंगवार में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है।
निशि पांडेय बेल ऑर्डर पर क्या कहा अधिवक्ता ने
जमानत याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने कोर्ट को बताया कि निशि पांडेय के खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से साबित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने दलील दी कि उनकी मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।
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