झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों के EPF लागू करने पर सुनवाई

Ranchi: राज्य के होमगार्ड जवानों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ देने के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में आठ सप्ताह के अंदर EPF लागू करने का निर्देश दिया है।

जनहित याचिका और सुनवाई

इस याचिका को पंकज बरनवाल की ओर से दायर किया गया था। सुनवाई चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। याचिका में कहा गया कि होमगार्ड जवान राज्य सेवा के समान कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें EPF का लाभ नहीं मिल रहा।

अधिवक्ता की दलील

याचिका पक्ष की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत में बहस की। उन्होंने यह भी बताया कि कई जवान वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई वित्तीय सुरक्षा या भविष्य निधि योजना उपलब्ध नहीं है।

अगली सुनवाई की तारीख

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि EPF लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

EPF का महत्व होमगार्ड जवानों के लिए

EPF योजना के लागू होने से होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि सुरक्षा, सेवानिवृत्ति लाभ और आर्थिक स्थिरता मिलेगी। इस कदम से जवानों की सेवा को मान्यता मिलना भी सुनिश्चित होगा।

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