रांची/हजारीबाग: निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर हजारीबाग भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) की विशेष अदालत 16 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में IAS विनय चौबे पर आरोप
IAS विनय चौबे पर हजारीबाग उपायुक्त (DC) रहते हुए सेवायत भूमि घोटाले में संलिप्त होने का आरोप है। ACB ने इस संबंध में अगस्त 2025 में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले को कांड संख्या 9/2025 के तहत दर्ज किया गया है। आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान भूमि से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं, जिसकी जांच एसीबी कर रही है।
एसीबी और बचाव पक्ष की दलीलें
सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं, IAS विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि 16 सितंबर को जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा।
पहले भी घोटाले में आ चुका है नाम
IAS विनय चौबे का नाम इससे पहले झारखंड शराब घोटाला मामले में भी सामने आ चुका है। हालांकि उस मामले में तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें राहत मिली थी और अदालत से जमानत भी प्राप्त हो गई थी। अब सभी की निगाहें हजारीबाग एसीबी कोर्ट के आगामी फैसले पर टिकी हैं।