रांची: झारखंड विधानसभा अध्यक्ष और नाला के विधायक रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली संतोष हेंब्रम की चुनाव याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस सुनवाई के बाद एकल पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
अधिवक्ताओं की ओर से बहस
इस मामले में प्रार्थी संतोष हेंब्रम की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने पैरवी की, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल और अनिल कुमार ने अपनी बात रखी।
गवाहों की पेशी और मुख्य दलीलें
प्रार्थी ने चुनाव याचिका में यह आरोप लगाया है कि रबींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पेम्पलेट छपवाया था, जिसमें उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था। इस दुष्प्रचार के कारण संतोष हेंब्रम का जनाधार खत्म हुआ है। इसी कारण उन्होंने महतो के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है।
इस मामले में प्रार्थी की ओर से तीन गवाहों की गवाही कराई गई है, जबकि रबींद्रनाथ महतो की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए हैं। अब हाईकोर्ट के निर्णय का सभी को इंतजार है, जो झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है।
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