रांची: सरकारी राशन योजना का लाभ केवल पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रांची जिला प्रशासन ने अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला आपूर्ति शाखा द्वारा कराए गए केपीआई सर्वेक्षण में जिले के 6,556 ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का लाभ ले रहे थे, जबकि वे निर्धारित पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते।
रातू प्रखंड के 115 लाभुकों को 3.5 करोड़ रुपये का नोटिस
कार्रवाई के पहले चरण में रातू प्रखंड के 115 अपात्र राशन कार्डधारियों को करीब 3.5 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है। इनमें 45 लाभुक ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक पाई गई, जबकि 70 लाभुक चारपहिया वाहन के मालिक हैं।
जिला प्रशासन ने इन लाभुकों पर 2.94 लाख रुपये से 3.19 लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया है। सभी संबंधित लोगों को 15 दिनों के भीतर निर्धारित राशि जमा करने और स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
कार्रवाई नहीं करने पर दर्ज होगी प्राथमिकी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस का पालन नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि राशन योजना का लाभ केवल वास्तविक गरीब एवं पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। अपात्र लाभुकों को योजना से बाहर करने से जरूरतमंद लोगों को उनका अधिकार मिल सकेगा।

